Editor Voice :: Eyes on the Lok Sabha: Waqf Amendment Bill tabled!...✍

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को सबसे पहले 8 अगस्त, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था। यह विधेयक वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है - मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्तियां। इसके पेश होने के बाद, इसे कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और एआईएमआईएम सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तर्क दिया कि यह संघवाद और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इस प्रतिरोध के कारण, विधेयक को आगे की जांच के लिए भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया। 

The Waqf (Amendment) Bill, 2024, was originally brought to the Lok Sabha on August 8, 2024, by Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju. The bill aims to amend the Waqf Act, 1995, which regulates the administration of Waqf properties in India—properties that have been gifted for religious, charitable, or pious objectives under Muslim law. Since its introduction, it was strongly opposed by several political parties, such as Congress, DMK, NCP, Trinamool Congress, and AIMIM, who claimed that it encroached upon federalism and constitutional principles. For this reason, the bill was sent to a Joint Parliamentary Committee (JPC), led by BJP MP Jagdambika Pal, for further examination.