सुबह 9:15 बजे तक ऑफिस पहुंचें या आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी गंवाने का जोखिम उठाएं: केंद्र सरकार ने देरी पर सख्त नीति लागू की...✍

**कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)** ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समय की पाबंदी पर सख्त रुख अपनाया है। उनके हालिया निर्देश के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को **सुबह 9:15 बजे** से पहले ऑफिस पहुंचना चाहिए। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें **बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली** का उपयोग करना आवश्यक है - एक अभ्यास जो कोविड प्रकोप के दौरान कम हो गया था। इस समय का पालन न करने पर **आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी** काट ली जाएगी। इस कदम का उद्देश्य आदतन देर से आने वालों को संबोधित करना और बेहतर कार्य अनुशासन को बढ़ावा देना है¹। यह देखना दिलचस्प है कि सरकार कार्यस्थल पर समय की पाबंदी पर कैसे जोर दे रही है! 🕰️

Arrive at the office by 9:15 am or risk forfeiting half a day of casual leave: Central Government enforces firm policy on tardiness…✍

The **Department of Personnel and Training (DoPT)** has taken a firm stance on punctuality for government employees. According to their recent directive, all employees, including senior officers, must arrive at the office no later than **9:15 am**. To ensure compliance, they are required to use the **biometric attendance system**—a practice that had waned during the Covid outbreak. Failure to adhere to this timing will result in the deduction of **half-day casual leave**. The move aims to address habitual latecomers and promote better work discipline¹. It's interesting to see how the government is emphasizing punctuality in the workplace! 🕰️