सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, आबकारी नीति मामले में सीबीआई जांच तक हिरासत में रहेंगे...✍

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, वे अभी भी सीबीआई हिरासत में रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। अदालत के इस फैसले से शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मार्च में उनकी गिरफ्तारी की वैधता और आवश्यकता पर सवाल उठते हैं। उल्लेखनीय रूप से, अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी करने के ईडी के अधिकार पर कुछ सवालों को बड़ी बेंच को भेज दिया है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया न्यायिक जांच के अधीन होनी चाहिए और अधिकारियों को गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार प्रदान करना चाहिए, जिसमें दोषसिद्ध और दोषमुक्ति दोनों तरह की सामग्री पर विचार किया जाना चाहिए।

Kejriwal is granted interim bail by the SC in the ED case, To Remain In Jail Over CBI Probe…✍

The Supreme Court has indeed granted interim bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the liquor policy case. However, he will continue to remain in CBI custody as his bail in the CBI case is still pending. The court's decision raises questions about the legality and necessity of his arrest in March by the Enforcement Directorate (ED) in connection with a money laundering case related to the liquor policy scam. Notably, the court has referred some questions on the ED's power to arrest under Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) to a larger bench. The judgement emphasizes that the exercise of arrest should be subject to judicial scrutiny, and officers must provide written grounds for arrest, considering both inculpatory and exculpatory material.