Until the June 17 hearing in the POCSO case, the Karnataka High Court has directed the CID not to arrest B S Yediyurappa...✍

The Karnataka High Court has directed the Crime Investigation Department (CID) not to arrest former Chief Minister B. S. Yediyurappa in connection with a case of sexual harassment of a minor girl. Yediyurappa, a senior BJP leader, had filed a petition seeking to quash the case filed against him under the Protection of Children from Sexual Offenses (POCSO) Act. The court observed that Yediyurappa is a “former CM of the state who is in the evening of his life and having ailments.” His arrest is on hold until the next date of hearing, during which he has indicated his willingness to appear for the probe.

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पोक्सो मामले में 17 जून की सुनवाई तक सीआईडी ​​को बी एस येदियुरप्पा को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है…

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता येदियुरप्पा ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि येदियुरप्पा "राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और बीमार हैं।" उनकी गिरफ्तारी अगली सुनवाई तक रोक दी गई है, जिसके दौरान उन्होंने जांच के लिए पेश होने की इच्छा जताई है।