सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल की कोर्ट फुटेज हटाने का नोटिस दिया गया...✍

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की कोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। सिंह ने तर्क दिया कि "कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के नियम 2021" के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इस तरह के वीडियो पोस्ट करना केजरीवाल और आप द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है।

Sunita Kejriwal was given a notice to remove Arvind Kejriwal's court footage…

The Delhi High Court has directed social media platforms X, Facebook, Instagram, and YouTube to remove a video recording of Arvind Kejriwal's court proceedings after his arrest in the liquor policy case. The court issued the order while hearing a public interest litigation filed by advocate Vaibhav Singh. Singh argued that the recording of court proceedings is prohibited under the "High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts 2021" and that posting such videos was part of a conspiracy hatched by Kejriwal and the AAP.